Disciplinary Rules

एक सरकारी संस्थान होने का नाते यह संस्थान ओड़िशा शिक्षा संहिता (Odisha Education Code) के नियमों एवं प्रावधानों को कठोरता से पालन करती है । संस्थान में सभी प्रकार के अनुशासनों को लागू करने का उत्तरदायित्व प्राचार्य का है । प्राचार्य अपने उत्तरदायित्वों को अपने सह-प्राध्यापकों या निकायों को पर्याप्त शक्तियों एवं कार्यों के साथ सौंप सकते हैं । जिन मामलों के बारे में ओड़िशा शिक्षा संहिता के अंतर्गत नियम उपस्थित नहीं हैं उन मामलों पर प्राचार्य अपने सह कर्मियों के साथ परामर्श कर नियमों का गठन कर सकते हैं ।

संस्थान के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर छात्र-अध्यापक/अध्यापिकाओं को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है या उनकी छात्रवृत्ति को रोका जाएगा, जो कि उनके द्वारा किए गए कृत्य की प्रकृति के स्तर/मात्रा पर निर्भर करेगा । नियम उल्लघंन ही दंड संबंध में लिया गया अंतिम निर्णय माना जाएगा।

संस्थान परिसर के अंतर्गत इन बातों को अनुशासन का उल्लघंन माना जाएगा -

1. पूर्व अनुमति के बिना कक्षा में निरंतर देर से उपस्थित होने या कक्षा में अनुपस्थित रहने पर ।

2. कक्षा के दौरान संस्थान परिसर में इधर-उधर घूमने या पुस्तकालय या सामूहिक कक्ष में फिजूल बातें करना ।

3. संस्थान परिसर में या बरामदे में अनावश्यक रूप से गाना गाना, चिल्लाना, झगड़ा करना, एक दूसरे के प्रति अशिष्ट आचारण या भाव का प्रदर्शन करना । इसके साथ ही सामुदायिक कार्यों जैसे- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, वाद-विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी या संस्थान के सांसकृतिक कार्य एवं उतस्वों में अनुपस्थित रहने पर, इसके साथ-साथ इन कार्यक्रमों के प्रति उदासीन रवैया, असहयोग करना एवं अनादर और उपेक्षा करना ।

4. कक्षा में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित है ।

5. संस्थान की छात्र-अध्यापिकाओं के प्रति अभद्र एवं अशिष्ट आचरण को किसी भी परिस्थित में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

6. प्राचार्य के पूर्व अनुमति बिना संस्थान परिसर में किसी प्रकार सभा, कार्यकर्मों या खेलों का आयोजन करना ।

7. संस्थान परिसर के अंदर या बाहर आयोजन हो रहे खेलों एवं कार्यक्रमों के दौरान दुर्व्यवहार का प्रदर्शन करना ।

8. संस्थान की दीवारों, फर्स, दरवाजा, खिड़की, मेज, कुर्सी जैसे किसी भी स्थान पर थूकने या हानि पहुंचाने पर ।ब

9. संस्थान की बिजली, पानी एवं सैनिटारी व्यवस्थाओं के साथ छ़ेड़छाड़ करने पर या उसे विकृत करने पर ।

10. संस्थान की किसी भी संपत्ति को चुराने या नष्ट करने पर ।

11. संस्थान की दीवारों या परिसर के किसी भी हिस्से में पोस्टर या विज्ञापन-पत्रों को लगाना एवं किसी भी रूप में उन्हें नष्ट करना ।

12. बलपूर्वक एवं बिना अनुमति के प्राचार्य-कक्ष में, संस्थान कार्यालय में, प्राध्यापक सामुहिक-कक्ष में, पुस्तकालय आदि किसी भी कक्ष में प्रवेश करने पर ।

13. परीक्षा में अनाचार करने पर ।